स्लाटर हाउस प्रकरण में नया मोड़- स्लाटर हाउस का निर्माण ना करना जरूरी
- केलाखेड़ा खबर
- Sep 9, 2023
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हर सुनवाई में अलग-अलग कारण, केलाखेडा की जनता को राहत दिलाने के लिए स्लाटर हाउस का निर्माण ना करना जरूरी ग्रामीणो में खुशी की लहर

माननीय न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें भरोसा हो गया है कि अभी तक बुचडखाना स्थापित नही किया गया है और चालू नही किया गया है रिट याचिका में ऐसा कोई कथन नही मिला है कि बुचडखाने में काम करना शुरू कर दिया है याचिका कर्ता की याचिका खारिज की जाती है। न्यायलय के इस आदेश से ग्रामीणो में खुशी का माहौल है।
ग्राम प्रधान शेर चंद ने जानकारी में बताया कि लंकुरा रोड़ पर आई0ए0टी0यू0 ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी आधुनिक स्लाटर हाउस का निर्माण करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है स्थानीय स्तर पर आस-पास के ग्रामीणो व संगठनो द्वारा स्लाटर हाउस के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा है जिसके चलते कई बार टकराब की स्थिति पैदा हो चुकी है। वही नगर पंचायत केलाखेडा ने भी अपना अनुबंध उक्त कम्पनी से रद्द कर दिया था जिस पर उच्च न्यायलय में एक याचिका दायर की थी माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए स्लाटर हाउस पर रोक लगा दी है।
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