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18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी नहीं चलाएं वाहन, अन्यथा हो सकती है कार्रवाई

  • Writer: केलाखेड़ा खबर
    केलाखेड़ा खबर
  • Jul 14, 2022
  • 2 min read

rahul saxena

केलाखेड़ा। छात्रों को अनुशासन से रहना चाहिए। नियम-कायदों का खुद पालन करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। क्योंकि आप सब देश के भविष्य हैं और सभी को आप से उम्मीद हैं। यह बात केलाखेड़ा थानाध्यक्ष भुवन जोशी ने छात्र-छात्राओं को समझाइश देते हुए कही। ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने थानाध्यक्ष राजकीय इंटर कालेज पहुंचे थे। जहां छात्रों को हर नियम से वाकिफ कराया और नियम से चलने की गुजारिश की।

स्कूल पहुंचकर थानाध्यक्ष भुवन जोशी ने सबसे पहले छात्र-छात्राओं से उनकी उम्र पूछी। लगभग अधिकतर छात्र 18 वर्ष से कम थे तो उन्होंने पूछा कि स्कूटर, बाइक से कौन-कौन स्कूल व कोचिंग जाता है। कई छात्र-छात्राओं ने हां में जवाब दिया। तब थानाध्यक्ष ने समझाया कि यह गलत है। 18 वर्ष से कम उम्र में बाइक व स्कूटर नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने बताया कि नियम का उल्लंघन करने पर चालान का प्रावधान है। इसके अलावा समझाइश दी यदि वाहन चलाने लायक हो तब भी हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं यह इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हेलमेट हमारी सुरक्षा करता है। हर व्यक्ति सुरक्षित रहे ,इसलिए हेलमेट न लगाने पर चालानी कार्रवाई की जाती है।


नियम तोड़ा तो पेरेंट्स पर होगा जुर्माना : थानाध्यक्ष भुवन जोशी ने छात्र-छात्राओं को बताया कि नियम विरुद्ध चलाने वाले स्टूडेंट्स के परिजन को दंड भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि आपकी उम्र कम है और आप स्कूटर व बाइक चलाते पकड़े जाओगे तो जुर्माना पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नियम है कि गाड़ी मालिक पर जुर्माना होता है। इसलिए अपने पेरेंट्स को दंड का भागीदारी बनाने के बजाय उनका नाम रोशन करना हर छात्र-छात्रा का कर्तव्य है। छात्र जीवन से इसकी शुरूआत करना चाहिए। अन्य नियमों से भी छात्रों को अवगत कराया। ट्रैफिक सिग्नल की लाइट आदि के बारे में पूरी जानकारी दी गई। छात्रों ने कई तरह के सवाल भी किए जिनके जवाब देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया गया।

 
 
 

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